केसीजी–सास की हत्या करने वाली बहू को आजीवन कारावास की सजा।

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जय राम????जय जोहार साथियों
जिला केसीजी दिनांक 23/04/2025

????जिला केसीजी अंतर्गत सास की हत्या के मामले में आरोपी बहू को हुई आजीवन कारावास की सजा।
????अपरसत्र न्यायालय खैरागढ़ से आरोपी बहु रूपा साहू को आजीवन कारावास एवं 1000/- रु अर्थदंड से किया गया दंडित।
????पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी को पुरस्कृत करने की घोषणा की।

????वर्ष 2020 में थाना खैरागढ़ जिला केसीजी के अपराध क्रमांक 267/2021 धारा 302 भादवि के प्रकरण में अपरसत्र न्यायधीश खैरागढ़ जिला केसीजी के द्वारा आरोपी बहु रूपा साहू उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम मुसका थाना खैरागढ़ को अपनी सास बिन्दा साहू की हत्या भारतीय दण्ड संहिता धारा 302 के अपराध के लिए आजीवन सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया।
????दिनांक 16.07.2020 के रात्रि करीबन 8ः45 बजे ग्राम भीमपुरी थाना खैरागढ़ जिला केसीजी में बहु रूपा साहू द्वारा अपनी सास बिन्दा साहू की हत्या करने की आशय से लोहे की ठोस भोथरी वस्तु फूकनी से उसके सिर में बार-बार मरते तक प्राण धातक चोट पहुंचाकर हत्या की थी। जिस प्रकरण में न्यायालय द्वारा न्याय करते हुए आरोपी के विरूद्ध निर्णय दिया। पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने इस प्रकरण की विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी को ईनाम देने की घोषणा की।

डीजी न्यूज़ डोंगरगढ़

सम्पादक–विमल अग्रवाल

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