



जय राम🙏जय जोहार साथियों
🔷पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के अनुशंसा पर कलेक्टर राजनांदगांव डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे द्वारा 07 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया गया।
जिसमें 02 बदमाशों को 03 माह के लिये, 05 बदमाशों को 06 माह के लिये किया गया है जिला बदर।
इन बदमाशों के विरुद्ध पूर्व में मारपीट, चोरी, लूट, सट्टा, अवैध शराब बिक्री, आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास आदि के कई प्रकरण दर्ज हैं।
जिला बदर की कार्यवाही छ0ग0राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, 5, 6 के तहत् की गई है।
सभी को सीमावर्ती क्षेत्रों की सीमा से बाहर रहने का आदेश जारी किया गया है। यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
🔴राजनांदगांव- जिले में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के अनुशंसा पर कलेक्टर राजनांदगांव डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे द्वारा 07 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया गया है। राजनांदगांव पुलिस द्वारा जिले में अपराध करने वाले आरोपियों के विरूद्ध निरंतर निगरानी व कठोर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सक्रिय आदतन अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए 07 बदमाशों को जिला बदर किया गया है। जिला बदर किए गए अपराधियों के नाम व कृत्य इस प्रकार है – (01) नंद कुमार साहू पिता अशोक साहू, निवासी बुधवारीपारा वार्ड नंबर-15 डोंगरगढ के विरूद्ध डोंगरगढ़ में मारपीट, झगड़ा लड़ाई एवं अवैध शराब विक्रय के मामले में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज है जिसके लिए 03 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।, (02) सज्जन टांडेकर पिता स्व0 नंदकिशोर, निवासी ग्राम रामपुर के विरूद्ध मारपीट, चोरी, लूट, डकैती आदि मामले दर्ज हैं जिसके लिए 03 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है, (03) कोमल यादव पिता परसराम यादव, ग्राम गठुला के विरूद्ध मारपीट, झगड़ लाड़ाई एवं अवैध शराब विक्रय के मामले में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज है जिसके लिए 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है, (04) खूबलाल जंघेल पिता प्राणनाथ जंघेल, निवासी मोतीपुर के विरूद्ध अवैध शराब विक्रय के मामले में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज है जिसके लिए 03 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।, (05) सागर वाहने पिता यशवंत वाहने, निवासी चिखली के विरूद्ध मारपीट, चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट आदि मामले दर्ज हैं जिसके लिए 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है, (06) भास्कर खान पिता मुजिबुद्धिन उर्फ मुजीब खान, निवासी चिखली के विरूद्ध मारपीट, हत्या आदि अपराध दर्ज हैं जिसके लिए 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है, (07) अरशद असरफी खान पिता मो0 रफीक खान, निवासी कंडरापारा, डोंगरगढ़ के विरूद्ध मारपीट, जुआ अधिनियम आदि मामले दर्ज हैं जिसके लिए 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।
डीजी न्यूज़ डोंगरगढ़
संपादक-विमल अग्रवाल