डोंगरगढ़-दुष्कर्म के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा।

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जय राम????जय जोहार साथियों

????डोंगरगढ़ अपर सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 10 वर्ष की सजा।
????शादी का प्रलोभन देकर युवती से दुष्कर्म करता रहा आरोपी।
????पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप।

????डोंगरगढ़- आरोपी सुनील कंवर पिता संतराम कंवर, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम चिद्दो, थाना डोंगरगढ़ पर पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर 1 से अधिक बार शारीरिक संबंध स्थापित कर बलात्संग कारित करने व पीड़िता का अश्लील वीडियो अपने मोबाइल से बनाकर पीड़िता के परिवार व अन्य को प्रसारित किए जाने का आरोप। विशेषज्ञ जांच एवं अन्य साक्षियों के न्यायालयीन कथन के आधार पर प्रमाणित पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिभा वर्मा के द्वारा अभियुक्त सुनील कंवर को धारा 376(2)(एन) भा.द.वि. एवं धारा 67(A) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के तहत क्रमशः 10 वर्ष व 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं क्रमशः 1000- 5000 ₹ अर्थदंड से दण्डित किया गया। अर्थदंड की राशि अदा ना करने की स्थिति में पृथक से 3 माह का सश्रम कारावास का आदेश दिया गया है। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ज्योति सोनवानी के द्वारा पैरवी किया गया।

डीजी न्यूज़ डोंगरगढ़

संपादक-विमल अग्रवाल

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