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🔷मिथ्याछाप स्तर खाद्य पदार्थ विक्रय करने पर मेसर्स समरस इंडस्ट्रीज के संचालक पर 1 लाख 80 हजार रूपए का लगा अर्थदण्ड।
🔴राजनांदगांव- न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी राजनांदगांव द्वारा मिथ्या छाप खाद्य प्रकरण पर सुनवाई करते हुए मेसर्स समरस इंडस्ट्रीज ग्राम कोपेडीह के संचालक भवदीप सिंह पर 1 लाख 80 हजार रूपए अर्थदण्ड लगाया है।
उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन के तहत खाद्य पदार्थ पोपो एक्वा पैकेजड ड्रिंकिंग वाटर 250 एमएल (पैक्ड) का नमूना मिथ्या छाप स्तर विक्रय करने तथा बिना वैध एफएसएसएआई अनुज्ञपित व पंजीयन के कारोबार करने के कारण मेसर्स समरस इंडस्ट्रीज ग्राम कोपेडीह के संचालक पर 1 लाख 80 हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
डीजी न्यूज़ डोंगरगढ़
संपादक-विमल अग्रवाल
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