सार्वजनिक स्थान पर चाकू दिखाकर लोगों को डराने वाले को कोर्ट ने सुनाई 2 वर्ष सश्रम कारावास की सजा।

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जय राम????जय जोहार साथियों

राजनांदगांव- पुलिस ने आर्म्स एक्ट के प्रकरण में एक आदतन बदमाश को सजा दिलाई है। आरोपी प्रदीप पटेल, पिता– जोहन पटेल, उम्र– 25 वर्ष, निवासी– सागरपारा, थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव को न्यायालय राजनांदगांव द्वारा 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी प्रदीप पटेल ने सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से हाथ में धारदार चाकू लहराते हुए आम जनता को भयभीत किया था। पुलिस ने आरोपी को धारा 25, 27आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार ने आरोपी को आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25(1-ख), (ख) के तहत दोषी पाते हुए 02 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

विमल अग्रवाल

संपादक-डीजी न्यूज़

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