



जय राम????जय जोहार साथियों
????सायबर अपराधों में प्रयुक्त 07 म्यूल बैंक खाता धारकों एवं 05 सप्लायर सहित कुल 12 के विरूद्व राजनांदगांव पुलिस की बड़ी कार्यवाही।
????‘‘मिशन सायबर सुरक्षा’’ के तहत् थाना घुमका और साइबर सेल राजनांदगांव की संयुक्त कार्यवाही।
????सप्ताह भर पूर्व भी सायबर ठग के अंतराष्ट्रीय गिरोह के 03 सदस्यों को गिरफ्तार कर भेजा गया था जेल।
????थाना घुमका क्षेत्रांतर्गत बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा स्थित कुल 11 बैंक खातों में साइबर ठगी के माध्यम से 9,58,718/- रूपये ठगी की रकम की गई थी प्राप्त।
????गिरफ्तार 07 बैंक खाता धारकों के बैंक खातों में दर्ज शिकायत के अलावा कुल 2,37,49,519/- (दो करोड़ सैतीस लाख उंचास हजार पांच सौ उन्नीस रूपये) के संदेहास्पद ट्रांजेक्शन की जानकारी प्राप्त।
????चंद पैसो के लालच में आकर सायबर ठगों को बैंक खाता, एटीएम कार्ड, रजिस्टर्ड सिम और चेकबुक उपलब्ध कराने वाले आरोपियों के विरूद्ध धारा 317(2), 317(4), 317 (5), 111 3 (5) बीएनएस के तहत गिरफ्तार कर भेजा गया जेल।
????अवैध स्त्रोतों से प्राप्त रकम को अर्जित करने के लिए अपना व किसी अन्य का बैंक खाता, एटीएम कार्ड, रजिस्टर्ड सिम, चेकबुक को दूसरे को बेचना, किराये व कमीशन पर देना दण्डनीय अपराध है। अवैध गतिविधियों से रकम को बैंक खाता में प्राप्त करने पर बैंक खाता धारक व संलिप्त के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाती है।
????नाम आरोपी:- 01. जयप्रकाश वर्मा पिता रूपेन्द्र वर्मा उम्र 28 वर्ष निवासी बरबसपुर थाना घुमका जिला राजनांदगांव
02. टिकेन्द्र कुमार पिता राज कुमार सिंघारे उम्र 20 वर्ष निवासी सलौनी थाना घुमका जिला राजनांदगांव
03. मानस पटेल पिता सुरेन्द्र पटेल उम्र 19 वर्ष निवासी सलौनी थाना घुमका जिला राजनांदगांव
04. इंद्र कुमार वर्मा पिता सेवक राम वर्मा उम्र 27 वर्ष निवासी सलौनी थाना घुमका जिला राजनांदगांव
05. देवव्रत निषाद पिता दीपचंद निषाद उम्र 27 वर्ष निवासी सिंगारघाट थाना खैरागढ़ जिला के.सी.जी.
06. संजय कुमार साहू पिता सुदर्शन साहू उम्र 25 वर्ष निवासी खुर्सीपार गौतम नगर वार्ड नं. 42 गली नं. 05 शिव मंदिर के पास थाना खुर्सीपाऱ जिला दुर्ग
07. मंगलम सोनी पिता श्याम नारायण सोनी उम्र 20 वर्ष निवासी खुर्सीपार बालाजी नगर वार्ड नं. 44 राम जानकी मंदिर के पास थाना खुर्सीपाऱ जिला दुर्ग
08. सद्दाम खान पिता जहॉगीर खान उम्र 33 वर्ष निवासी हरडुवा थाना घुमका जिला राजनांदगांव
09. मोसीम खान पिता जहीर खान उम्र 25 वर्ष निवासी हरडुवा थाना घुमका जिला राजनांदगांव
10. सेवन्त वर्मा पिता कन्हैया लाल वर्मा उम्र 24 वर्ष निवासी बहेराभांठा थाना घुमका जिला राजनांदगांव
11. देवेन्द्र दास मानिकपुरी उर्फ सोनू पिता केजू दास मानिकपुरी उम्र 24 वर्ष निवासी शारदा पारा केम्प 2 कैलाश चौंक वार्ड नं. 32 आसु सायकल स्टोर्स के सामने भिलाई थाना छावनी जिला दुर्ग
12. विशाल कुमार सोना पिता राजू कुमार सोना उम्र 24 वर्ष निवासी पावर हाऊस नंदनी रोड़ सपना टाकीज के पीछे भिलाई थाना छावनी जिला दुर्ग हाल कुम्हारी।
????वर्तमान में बढ़ रहे सायबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु केन्द्र सरकार के गृहमंत्रालय विभाग द्वारा सायबर अपराधियों से संबंधित डाटा, साइबर ठगी में प्रयुक्त बैंक खातों की जानकारी को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र के समन्वय पोर्टल के माध्यम से विभिन्न राज्यों की पुलिस के साथ साझा किया जा रहा है। उसी क्रम में बढ़ते हुये साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु जन जागरूकता एवं सायबर अपराधियों एवं साइबर ठग गिरोह को म्यूल बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले गिरोह पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव मोहित गर्ग के द्वारा जिले में मिशन साइबर सुरक्षा अभियान की शुरूआत की गई है। इस अभियान के तहत समन्वय पोर्टल के माध्यम से थाना घुमका क्षेत्रान्तर्गत बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा घुमका स्थित कुल 11 बैंक खातों जिनका उपयोग विभिन्न साइबर अपराधों में प्रयोग किया गया है को चिन्हाकिंत कर उक्त खाता धारकों एवं खाता को सप्लाई करने वालों के विरूद्ध थाना घुमका में अपराध क्रमांक 11/2025, धारा 317(2), 317(4), 317 (5), 111 (3) (5) बीएनएस के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था।
उक्त प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में घुमका थाना प्रभारी बसंत बघेल एवं प्रभारी सायबर सेल निरीक्षक विनय कुमार पम्मार के नेतृत्व में संयुक्त टीम गठित कर सर्वप्रथम दिनांक 08.02.2025 को थाना घुमका क्षेत्रान्तर्गत निवासी खाता धारक क्रमशः 01. जयप्रकाश वर्मा 02. टिकेन्द्र कुमार सिंघारे 03.मानस पटेल 04.इंद्र कुमार वर्मा 05 सद्दाम खान 06.मोसीम खान 07 सेवन्त वर्मा को हिरासत में लेकर पृथक-पृथक से पूछताछ किया गया पूछताछ के दौरान खाताधारक जयप्रकाश वर्मा द्वारा अपने बैंक खाता को कमीशन में देवव्रत निषाद उर्फ देवा निवासी सिंगारघाठ हाल बसंतपुर राजनांदगांव को देना बताया जिस आधार पर देवव्रत उर्फ देवा को देना बताने से आरोपी देवव्रत उर्फ देवा को हिरासत में लिया गया। अन्य खाताधारक इन्द्र कुमार वर्मा, टिकेन्द्र कुमार संघारे और मानस पटेल के द्वारा पूछताछ में अपना-अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, चेकबुक और रजिस्टर्ड सीम को संजय कुमार साहू निवासी खुर्सीपार को देना बताया आरोपी संजय कुमार साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर वह उक्त बैंक खातों को मंगलम सोनी को देना बताया व मंगल सोनी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर विशाल कुमार सोना निवासी नंदनी रोड भिलाई को देना बताया था। आरोपी विशाल द्वारा इन्द्र कुमार वर्मा, टिकेन्द्र कुमार संघारे और मानस पटेल के उक्त बैंक खातों को उत्तरप्रदेश के किसी व्यक्ति को देना बताया है जिसकी पतासाजी की जा रही है। इसके अलावा खाताधारक सेवंत वर्मा के द्वारा अपने बैंक खाता, एटीएम कार्ड, चेकबुक और रजिस्टर्ड सीम को देवेन्द्र दास मानिकपुरी उर्फ सोनू निवासी कैम्प-2, भिलाई के पास पैसे में बेचना बताया तब देवेन्द्र दास मानिकपुरी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर सेवंत वर्मा के बैंक खाता को किसी उत्तरप्रदेश निवासी के पास कमीशन में देना बताया है जिसके बारे में पता किया जा रहा है। खाता धारक सद्दाम खान और मोहसीन खान दोनों निवासी हरडुआ ने पूछताछ पर अपने बैंक खातों को टेलीग्राम के माध्यम से परिचित किसी भिलाई के युवक को पैसे में बेचना बताया, जिसके संबंध में पतासाजी की जा रही है। प्रकरण में गिरफ्तार 07 बैंक खाता धारकों के बैंक खातों में दर्ज शिकायत के अलावा कुल 2,37,49,519/- (दो करोड़ सैतीस लाख उन्चास हजार पांच सौ उन्नीस रूपये) के संदेहास्पद ट्रांजेक्शन की जानकारी प्राप्त हुई है। संदेहास्पद ट्रांजेक्शन के संबंध में अग्रिम विवेचना की जा रही है।
इस प्रकार प्रकरण में 07 म्यूल बैंक खाताधारकों एवं उक्त बैंक खातों को सायबर ठगों तक पहुंचाने में संलिप्त 05 सप्लायरों के साथ कुल 12 आरोपियों को दिनांक 08.02.2025 को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में शेष अन्य 04 खाताधारक एवं संलिप्त अन्य आरोपियों की पतासाजी की जा रही है।
????राजनांदगांव पुलिस की अपील- अपना व्यक्तिगत बैंक खाता, एटीएम कार्ड, चेक बुक व रजिस्टर मोबाईल नंबर की सिम को किसी के बहकावे में आकर किसी अन्य को न दें, स्वयं उपयोग करें, खाते में किसी प्रकार की अवैध या संदेहास्पद लेनदेन की जानकारी होने पर पुलिस को सूचना अवश्य दें। अवैध स्त्रोतों से प्राप्त रकम को अर्जित करने के लिए अपना व किसी अन्य का बैंक खाता, एटीएम कार्ड, रजिस्टर्ड सिम, चेकबुक को दूसरे को बेचना, किराये व कमीशन पर देना दण्डनीय अपराध है। अवैध गतिविधियों से रकम को बैंक खाता में प्राप्त करने पर बैंक खाता धारक व संलिप्त के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाती है।
डीजी न्यूज़ डोंगरगढ़
संपादक–विमल अग्रवाल