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शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा एवं शासकीय विद्यालय के निजी उपयोग को लेकर ग्रामीण ने किया शिकायत।
गैंदाटोला- निवासी अनिश सोनी ने ग्राम पंचायत गैंदाटोला में कुछ व्यक्तियों द्वारा ग्राम पंचायत की शासकीय भूमि, साप्ताहिक बाजार हेतु निर्मित चबूतरा तथा पंचायत द्वारा निर्मित शासकीय भवनों पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य तथा निजी उपयोग किए जाने की लिखित शिकायत की है।
इसके अतिरिक्त बाजार चौक एवं बस स्टैंड क्षेत्र के आसपास भी कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिसके कारण बस स्टैंड की जगह लगातार कम होती जा रही है। वर्तमान स्थिति में यात्री बसें सड़क पर खड़ी रहने के लिए मजबूर हो रही हैं, जिससे आम जनता के आवागमन में गंभीर बाधा उत्पन्न हो रही है तथा दुर्घटना होने का स्पष्ट खतरा बना हुआ है।
शासकीय भूमि, चबूतरा एवं शासकीय भवन पर इस प्रकार का कब्जा करना पूर्णतः अवैध है तथा यह कृत्य छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के अंतर्गत अतिक्रमण की श्रेणी में आता है।
शिकायतकर्ता ने जनहित से जुड़े इस विषय को गंभीरता से लेते हुए संबंधित व्यक्तियों को तत्काल नोटिस जारी कर ग्राम पंचायत की शासकीय भूमि, साप्ताहिक बाजार चबूतरा, शासकीय भवन एवं बस स्टैंड क्षेत्र से अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही करने की मांग की है।
शिकायतकर्ता अनिश सोनी ने शासकीय विद्यालय ग्राम गैंदाटोला के प्रधान पाठक को शासकीय विद्यालय परिसर की टूटी बाउंड्रीवॉल/ गेट की मरम्मत तथा विद्यालय परिसर में हो रहे अवैध उपयोग/ अतिक्रमण के संबंध में भी कार्यवाही हेतु लिखित शिकायत किया गया।
विदित है कि विद्यालय परिसर की चारों ओर निर्मित बाउंड्री वॉल एवं मुख्य गेट वर्तमान समय में क्षतिग्रस्त एवं टूटी हुई अवस्था में है।
बाउंड्री वॉल एवं गेट के टूट जाने के कारण कुछ व्यक्तियों द्वारा विद्यालय परिसर के अंदर अपनी निजी सामग्री/ संपत्ति रखी जा रही है तथा परिसर का निजी उपयोग किया जा रहा है, जो कि शासकीय संपत्ति का अवैध उपयोग एवं अतिक्रमण की श्रेणी में आता है।
वर्तमान स्थिति में विद्यालय परिसर खुला होने के कारण विद्यालय की संपत्ति को नुकसान होने की संभावना बनी हुई है तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जाए।
यह उल्लेखनीय है कि शासकीय संपत्ति पर अनधिकृत कब्जा या उपयोग भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 441 एवं 447 के अंतर्गत आपराधिक अतिक्रमण की श्रेणी में आता है तथा शासकीय संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना संबंधित विभाग एवं संस्था प्रमुख की प्रशासनिक जिम्मेदारी होती है।
शिकायतकर्ता ने उक्त दोनों मामलों की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में कलेक्टर एवं अन्य उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष शिकायत करने की चेतावानी दी है।
विमल अग्रवाल
संपादक-डीजी न्यूज़








