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सरकारी स्कूल के शिक्षक ने नौकरी लगाने के नाम पर ठगा गरीब ऑटो चालक को।
डोंगरगढ़- रविदास नगर जेल रोड निवासी ऑटो चालक संतोष मालेकर ने थाना डोंगरगढ़ में थाना प्रभारी डीएसपी सुमन जायसवाल को लिखित शिकायत आवेदन दिया कि डोंगरगढ़ निवासी राजेश शर्मा (शासकीय शिक्षक) ने उसके पुत्र को नौकरी लगाने के नाम पर दो लाख रूपये की धोखाधड़ी किया है। पीड़ित ऑटो चालक ने बताया कि राजेश शर्मा द्वारा नौकरी लगवाने के लिए दो लाख रूपये कि मांग करने पर उसने 80 हजार जमा पूंजी के अलावा 50 हजार रुपए में अपनी पत्नी के गहने बेचकर और शेष राशि उधार लेकर बड़ी मुश्किल से 2 लाख रूपए की व्यवस्था की ताकी बेटे का भविष्य बन जाए।
पीड़ित ने बताया कि एक तो राजेश शर्मा शासकीय शिक्षक हैं और पुराने परिचित हैं इसलिए उनके झांसे में आ गए। राजेश शर्मा ने भी भरोसा जीतने के लिए फर्जी वेकेंसी वाट्सअप के माध्यम से भेजकर सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटो कॉपी मांगी गई। पीड़ित संतोष मालेकर ने बताया कि बेटे का आधार, आय, जाति, निवास, रोजगार पंजीयन, ईमेल आईडी, मो नंबर आदि सभी दस्तावेजों के साथ दो लाख ₹ लेकर 22 दिसम्बर 2025 को स्वयं राजेश शर्मा के घर जाकर दिया। शर्मा ने नौकरी लगवाने के लिए हमसे 2 से 2.5 महीने का टाइम मांगा मगर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने हमको बहुत धोखा दिया, फर्जी पीडीएफ भेजकर आज पंजीयन हो जाएगा कल हो जाएगा बोलकर घुमाते थे। कभी कहते फ़ाइल इधर उधर हो गया है। पीड़ित ऑटो चालक ने थाना प्रभारी को लिखित शिकायत देकर ठगी की रकम वापस दिलाने के साथ ही आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है।
🔴इसी तरह ठगी का दूसरा प्रकरण वार्ड नंबर 21-22 से सामने आया है जिसमें प्रार्थी ने थाना डोंगरगढ़ में लिखित शिकायत में बताया कि आरोपी शिक्षक को 1 लाख रूपए नौकरी लगाने के नाम पर ऑनलाइन भुगतान किया और जब रायपुर ग्रामीण पुलिस के द्वारा आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी की खबरें छपी तब अपने साथ धोखाधड़ी का अहसास हुआ।
विदित रहे कि सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर 34 लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र थमाकर लगभग 1.5 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले आरोपियों को हाल ही में रायपुर ग्रामीण पुलिस गिरफ्तार कर ले गई। जिसमें डोंगरगढ़ निवासी आरोपी राजेश शर्मा सरकारी शिक्षक हैं, वहीं दूसरा आरोपी मनोज श्रीवास्तव प्रायवेट स्कूल में क्लर्क है। उक्त मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कंप्यूटर एवं प्रिंटर जब्त कर उनके विरूद्ध प्रकरण में धारा 319(2), 336(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं 66(डी) आईटी एक्ट की धाराएं जोड़कर रायपुर ग्रामीण पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी।
सूत्रों के अनुसार डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में ही लगभग दो दर्जन से अधिक लोगों के साथ नौकरी लगवाने के नाम पर आरोपी शिक्षक द्वारा करोड़ों रूपये की ठगी की गई है।
विमल अग्रवाल
संपादक-डीजी न्यूज़








