राजनांदगांव- अधिकार अभिलेख में गड़बड़, पटवारी निलंबित

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कर्तव्य में गंभीर लापरवाही पर तत्कालीन पटवारी निलंबित, विभागीय जांच के निर्देश

राजनांदगांव- कलेक्टर ने राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम पेंड्री स्थित खसरा क्रमांक 368 के राजस्व अभिलेखों में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर तत्कालीन हल्का पटवारी विनोद कुमार मेश्राम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनांदगांव ने प्रतिवेदित किया था कि तत्कालीन हल्का पटवारी विनोद कुमार मेश्राम तथा तत्कालीन राजस्व निरीक्षक लेखराम साहू (वर्तमान में मृत) द्वारा ग्राम पेंड्री के खसरा क्रमांक 368 के अधिकार अभिलेख में वास्तविक रकबे से अधिक भूमि दर्ज कर अतिरिक्त रकबा भूमि अर्जन के पश्चात शेष होना प्रदर्शित किया गया। इसके आधार पर तत्कालीन तहसीलदार के समक्ष भूमि अर्जन की कार्रवाई हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया था।

प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त खसरे का शेष बचा हुआ रकबा बाद में मूल भूमिस्वामी नारायण लाल, पिता हीरालाल द्वारा विक्रय कर दिया गया, जो विभिन्न अंतरणों के बाद वर्तमान में किसी अन्य के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। प्रकरण की जांच में यह पाया गया कि तत्कालीन हल्का पटवारी विनोद कुमार मेश्राम ने अपने शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतते हुए मूल अधिकार अभिलेख से अधिक रकबा दर्ज किया, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त भूमि शेष होना प्रदर्शित हुई और उसी के आधार पर आगे की राजस्व कार्रवाई संपादित हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए तथा विनोद कुमार मेश्राम के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रस्तावित होने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम 9(1)(क) के तहत कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके विरूद्ध विस्तृत विभागीय जांच संस्थित किए जाने के निर्देश दिया गया है।

विमल अग्रवाल

संपादक डीजी न्यूज़

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