राजनांदगांव- गांजा कारोबारी पर मुंबई कोर्ट की बड़ी कार्यवाही, 4 करोड़ रूपए की चल अचल संपत्ति जप्त।

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जय राम????जय जोहार साथियों

????थाना सिटी कोतवाली राजनांदगांव क्षेत्र में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा बेचने वाले के विरूद्ध धारा 68 थ् एनडीपीएस एक्ट के तहत सफेमा कोर्ट मुंबई द्वारा बड़ी कार्यवाही
????आरोपी के जमीन, मकान, वाहन, बैंक खाता में जमा राशि व नगदी रकम तथा जेवर कुल किमत लगभग 4,00,00,000 (चार करोड़) रूपये की संपत्ति जब्ती/फ्रीज।
????आरोपी- पुखराज चंदेल पिता बीरसिंग चंदेल, निवासी तुलसीपुर राजनांदगांव(स्थाई पता बहेराभाठा थाना घुमका)

????राजनांदगांव- वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर समस्त थाना चौंकी द्वारा लगातार अवैध मादक पदार्थ गांजा, नशीली टेबलेट, अवैध शराब के विरूद्ध लगातार एण्ड टू एण्ड कार्यवाही की जा रही है तथा अवैध मादक पदार्थ खरीदी बिक्री कर अवैध संपत्ति अर्जित करना पाये जाने पर प्रकरण में अवैध संपत्ति प्रकरण में एटैच करने के निर्देश दिये गये हैं। थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव के अप0क्र0 129/22 धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में आरोपी पुखराज सिंह चंदेल द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा की खरीदी बिक्री कर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित किया गया है। जिसके संबंध में उसके परिवारिक पृष्ठभूमि एवं बैंक खातों का डिटेल, चल अचल संपत्ति की जानकारी, आरटीआई फाईल करने संबंध में विस्तृत जानकारी ली गयी। जो पुखराज सिंह चंदेल एवं उनके परिवार की संपत्ति आरटीआई फाईल करने से तुलनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया। जो संपत्ति पुखराज सिंह एवं उनके परिवार की संपत्ति है वह तुलनात्मक रूप से कई गुना अधिक पायी गयी। जिसके तारतम्य मे मादक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1955 के अध्याय ट.। के तहत थाना सिटी कोतवाली राजनांदगांव में आरोपी पुखराज चंदेल पिता बीरसिंग चंदेल उम्र 55 वर्ष निवासी तुलसीपुर राजनांदगांव स्थायी पता ग्राम बहेराभांठा थाना घुमका जिला राजनांदगांव (छ0ग0) के विरुध्द मादक पदार्थों की बिक्री के माध्यम से अवैध रूप से अर्जित संपति की जप्ती कार्यवाही प्रारंभ की गई है। आरोपी द्वारा अपने एवं परिवार के नाम पर ग्राम बहेराभाठा, जुरलाखुर्द, सुकुलदैहान में गांजा की अवैध बिक्री से कमाई रकम से खरीदे गये जमीन दो पहिया चार पहिया वाहन, जेवरात एवं विभिन्न बैंको में जमा किया गया नगदी रकम कुल लगभग- 4,00,00,000 करोड़ रूपये की संपत्ति सफेमा कोर्ट मुंबई द्वारा विधिवत धारा 68 थ् एनडीपीएस के तहत जब्ती/फ्रीजिंग की कार्यवाही की जा रही है।

डीजी न्यूज़ डोंगरगढ़

संपादक-विमल अग्रवाल

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