राजनांदगाँव-सेंट्रल बैंक के कर्मचारी ने किया 2 करोड़ 32 लाख रूपये की धोखाधड़ी।

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जय राम????जय जोहार साथियों

थाना सिटी कोतवाली राजनांदगाँव 18/01/2024

????एक आरोपी को धारा 409, 420 के तहत 15 घंटे के भीतर रायपुर से किया गया गिरफ्तार।

????आरोपी के द्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया राजनांदगाँव शाखा के ग्राहकों के खातों का रकम 23217000 रूपयों का अपने खाते में ट्रांसफर कर किया गया धोखाधड़ी।

■आरोपी द्वारा अवैधानिक एवं अनाधिकृत रूप से कपटपूर्वक ग्राहक के जानकारी व सहमति के बिना अन्य के मोबाईल नंबरो का उपयोग कर अपने निजी बैंक खातों में ट्रांसफर कर घटना को दिया अंजाम।

■आरोपी को ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया जेल।

■नाम आरोपी – आदेशराज भावे पिता देवीदास भावे उम्र 30 साल साकिन ममता नगर गली नं0 07 वार्ड नं0 18 राजनांदगाँव थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव छ0ग0।

????घटना का विवरण- प्रार्थिया सु़श्री बी अनुषा पिता बी0टी0 शर्मा निवासी एल-2 सनसिटी एन एक्स राजनांदगांव शाखा प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया राजनांदगांव द्वारा दिनांक 17.01.2024 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करायी की, आरोपी आदेशराज भावे सिंगल विन्डो आपरेटर ए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा राजनांदगांव में शाखा का कर्मचारी के रूप कार्य करते हुए जिस बैंक के खातों में मोबाइल नंबर संलग्न नहीं था उन ग्राहकों के खातों का रकम 23217000 (दो करोड बत्तीस लाख सत्रह हजार ) रूपये अवैधानिक और अनाधिकृत रूप से कपटपूर्वक ग्राहकों की जानकारी व सहमति के बिना उनके खाते से स्वंय के द्वारा खरीदे गये अलग-अलग मोबाईल नंबरो का उपयोग कर अपने बैंक खातों मे ट्रांसफर किया गया जिसमें से कुछ ग्राहकों के खातों मे वापस 9915000 (निन्यानबे लाख पंद्रह हजार ) रूपये जमा किया गया। इस प्रकार कुल 13302000 (एक करोड तैतीस लाख दो हजार) रूपये दिनांक 01.12.2022 से 31.12.2023 के मध्य गबन कर अपराधिक न्यासभंग करना बतायी। रिपोर्ट पर आरोपी आदेशराज भावे के विरूद्ध थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 48/2023 धारा 409, 420 भादवि0 कायम कर विवेचना में लिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारीयों के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में थाना कोतवाली से तत्काल टीम गठित कर आरोपी की पतासाजी कर आरोपी आदेशराज भावे पिता देवीदास भावे उम्र 30 साल साकिन ममता नगर गली नं0 07 वार्ड नं0 18 राजनांदगांव थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव छ0ग0 के निवास स्थान भेजा गया जहाँ न मिलने पर, मुखबीर की सूचना पर 15 घंटे के भीतर आरोपी को रायपुर से हिरासत में लेकर थाना लाया गया, पूछताछ पर आरोपी द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार करने पर दिनांक 18.01.2024 को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही मेंं थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू, उप निरीक्षक, धनीराम नारंगे, प्र0आर0 जी सिरिल, प्रख्यात जैन, रंजीत चौरसिया, एवं थाना स्टॉफ की सराहनीय भूमिका रही।

विमल अग्रवाल संपादक✍

डी.जी.न्यूज़ डोंगरगढ़

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