डोंगरगढ़- 5 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को 1 वर्ष कठोर कारावास और 25 हजार रूपये अर्थदंड।

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जय राम🙏जय जोहार साथियों

🔷आबकारी एक्ट के तहत 05 आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट डोंरगरगढ़ के द्वारा 01 वर्ष की सजा।

🔷आरोपियों के कब्जे से मध्य प्रदेश राज्य निर्मित शराब कुल मात्रा-405.00 लिटर किमत -236050/- रू पकड़ाई थी।

🔴डोंगरगढ़- दिनांक- 28.01.2025 को ग्राम कुम्हड़ाटोला जाने वाले मार्ग से मध्यप्रदेश राज्य से वाहन क्रमांक- सीजी 08 बीए 4380 यौधा डीआई एवं विसटा कार क्रमांक- सीजी 07 एमबी 2256 से भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब रखकर परिवहन करते आ रहा है कि सूचना पर कार्यवाही करते हुये ग्राम कुम्हड़ाटोला जाने वाले मार्ग गोविन्द वर्मा बोर प्लांट के पास आरोपी 01) राजेश तागड़े पिता चिंतामन तागड़े उम्र- 25 साल निवासी शारदा पारा तलाब पावर हाउस भिलाई जिला दुर्ग, 02) ईश्वर साहू पिता हरकदास साहू उम्र- 30 साल निवासी ग्राम अछोली थाना डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, 03) रौवन ताम्रकर पिता प्रमोद कुमार ताम्रकर उम्र- 37 साल निवासी ग्राम शिवपारा वार्ड न0- 33 जिला दुर्ग, 04) सोहेल मिन्नी पिता जलाउद्दीन सिद्दकी उम्र- 23 साल निवासी ग्राम ठेलाबाड़ी वार्ड न0- 40 जिला दुर्ग, 05) ऋषिकेश पिता प्रकाश हटिले उम्र- 24 साल निवासी ग्राम उरला जिला दुर्ग को डीआई वाहन में 35 पेटी गोवा अंग्रेजी व्हीस्की शराब एवं विसटा कार में 10 पेटी देशी मदिरा शराब मिला कुल 45 पेटी गोवा/अंग्रेजी शराब परिवहन करते पकड़ा गया। आरोपियों द्वारा छत्तीसगढ़ में नान ड्यूटी पेड शराब का अवैध रूप से मध्यप्रदेश राज्य निर्मित शराब तस्करी करना पाये जाने से आरोपियों से 35 पेटी गोवा अंग्रेजी व्हीस्की शराब म0प्र0 राज्य निर्मित एवं 10 पेटी देशी प्लेन मदिरा शराब म0प्र0 राज्य निर्मित कुल 45 पेटी कुल मात्रा- 405.00 बल्क लीटर किमत- 236250/-रू0 एवं वाहन क0- सीजी 08 एबी 4380 यौधा डीआई एवं विसटा कार क्र0- सीजी 07 एम0बी0 2256 व 05 नग मोबाईल सहित कुल किमत- 1462250/-रू0 को जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक- 46/2025 धारा-34(2) आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर ज्यु0 रिमांड पर भेजा गया था। न्यायालय में धारा-335 बीएनएसएस के तहत फरारी मे दिनांक-27.03.2025 को पेश किया गया था।

दिनांक- 12.09.2025 को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव के द्वारा सभी आरोपियों को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 2015 की धारा-34(2) आबकारी एक्ट के अंर्तगत दोषी पाये जाने पर 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड 25000/रू का एवं 30 दिन का व्यतिक्रम कारावासीय दण्ड सुनाया गया।

डीजी न्यूज़ डोंगरगढ़

संपादक-विमल अग्रवाल

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