राजनांदगांव- जिला पुलिस ने शहर के प्रत्येक स्कूलों में बच्चों की लगाई क्लास।

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जय राम🙏जय जोहार साथियों

🔷ट्रैफिक नियमों, हेलमेट पहनने की अनिवार्यता, ज़ेब्रा क्रासिंग, रेड लाइट पालन जैसे विषयों पर स्कूली बच्चों को व्यावहारिक जानकारी दी गई।

🔷स्कूली छात्रों को कम उम्र में वाहन चलाने से होने वाले दुर्घटनाओं, कानूनी सजा, और जानमाल के नुकसान से अवगत कराया गया।

🔷छात्रों को बताया गया कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा दोपहिया या चौपहिया वाहन चलाना अपराध है, जिसमें चालान, लाइसेंस रद्दीकरण और माता-पिता/ अभिभावकों पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

🔷शहर के स्कूली बच्चों को 18 वर्ष से पहले मोटरसाइकिल नहीं चलाने हेतु पुलिस द्वारा जागरूक किया गया।

🔷बच्चों से बातचीत करते हुये पुलिस द्वारा कहा कि स्कूल बस, साइकिल या अभिभावकों की सहायता से स्कूल सुरक्षित स्कूल जायें।

🔷पुलिस ने स्कूल प्रबंधन से अपील की कि वे माता-पिता की बैठक में इस विषय को गंभीरता से उठाएं और बच्चों को वाहन न देने का संकल्प लें।

🔷यह अभियान सड़क सुरक्षा के अंतर्गत आयोजित किया गया था, जिसमें शहर के 12 स्कूलों में पुलिस द्वारा पहुंच कर स्कूली बच्चों को जागरूक किया गया।

🔷साथ ही बच्चों संबंधी अपराध जैसे गुड टच-बैड टच एवं नशमुक्ति के संबंध में भी जागरूक किया गया।

🔴राजनांदगांव-थाना कोतवाली, थाना बसंतपुर, थाना लालबाग, पुलिस चौंकी चिखली, पुलिस चौंकी सुरगी, सहित 160 पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अलग-अलग टीम बनाकर पीएम श्री सर्वेसरदास नगर पालिका निगम स्कूल राजनांदगांव, पदुमलाल पुन्ना लाल बक्सी, नीरज पब्लिक स्कूल, गायत्री विद्या पीठ, रॉयल किड्स कॉनवेंट स्कूल, जेएमजे स्कूल, बॉल भारती पब्लिक स्कूल, गुरूनानक पब्लिक स्कूल, गुजराती हायर सेंकडरी स्कूल, वाईडनर पब्लिक स्कूल, युगांतर पब्लिक स्कूल एवं राजाबलराम दास स्टेट हाई स्कूल में यातायात के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया गया जिसमें छात्रों को 18 वर्ष की आयु से पहले दोपहिया वाहन (मोटरसाइकिल, स्कूटी) चलाने के दुष्परिणामों और कानूनी प्रतिबंधों के बारे में जानकारी दी गई।

डीजी न्यूज़ डोंगरगढ़
संपादक-विमल अग्रवाल

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