केसीजी– नकली शराब फैक्ट्री प्रकरण के 5 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 5–5 साल की सजा और 35 हजार रुपए अर्थदंड।

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जय राम????जय जोहार साथियों

????थाना गातापार क्षेत्रान्तर्गत नकली शराब फैक्ट्री प्रकरण के 05 आरोपियों को न्यायलय ने सुनाया 05-05 साल कारावास एवं 35-35 हजार रूपये अर्थदण्ड।

????मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खैरागढ़ जिला केसीजी के द्वारा थाना गातापार के अप0्र क्र0 12/2024 धारा 34(1)क, 34(2),36, 49क, 59 क (1) (2) आबकारी एक्ट एवं धारा 420, 465, 468, 471, 34 भादवि के प्रकरण में न्यायधीश श्याम कुमार साहू मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तमाम साक्ष्यों गवाहों के बयान प्रस्तुत साक्ष्य के विचारण एवं अभियोजन के सार्थक साक्ष्य प्रस्तुतीकरण के परिणाम स्वरूप प्रकरण के 05 आरोपियों के विरूद्ध अपराध सिद्ध पाये जाने पर आरोपियों को अपराध धारा 420, 34 के अन्तर्गत 05-05 वर्ष का साधारण कारावास तथा 05-05 हजार रूपये के अर्थदण्ड धारा 471, 34 भादवि के अन्तर्गत 05-05 वर्ष साधारण कारावास तथा 05-05 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अन्तर्गत 02-02 वर्ष तक कारावास तथा 25-25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। सभी सजायें साथ-साथ चलेगी।

????क्या था मामला- दिनांक 03.04.2024 को सायबर सेल एवं थाना गातापार को सूचना मिली कि ग्राम मुढीपार में कुछ लोग नकली देशी प्लेन शराब का निर्माण, बाटलिंग, लेबलिंग, फर्जी होलोग्राम लगाकर शासकीय मदिरा दुकान में बिकने वाले शराब बोतल का हूबहू नकल तैयार कर क्षेत्र में बिक्री परिवहन का कार्य कर रहे हैं जो मानव जीवन के लिए भी खतरनाक है तथा सरकार के राजस्व को भी नुकसान पहुंचा रहे, सूचना पर गातापार पुलिस एवं सायबर सेल केसीजी का संयुक्त टीम तैयार कर मुखबीर के बताये स्थान पर ग्राम मुढीपार के लालमाटी मोहल्ले में स्थित नान्हू सिन्हा के मकान में गवाहों के साथ दबिश दिया गया मौके पर01. गेमेन्द्र सेन पिता भरतलाल सेन उम्र 24 साल निवासी खैराबना थाना गातापार जिला केसीजी 02. नंद किशोर सिन्हा उर्फ लिण्डा पिता जयलाल सिन्हा उम्र 30 साल निवासी पाण्डादाह थाना खैरागढ जिला केसीजी 03. कैलाश रजक पिता रमेश रजक उम्र 28 साल निवासी पाण्डादाह थाना खैरागढ जिला केसीजी 04. हरीश वर्मा (नागपुरे) पिता भैयालाल वर्मा (नागपुरे) उम्र 23 साल निवासी घाटनी थाना सिटी गोदिंया राज्य महाराष्ट्र हाल निवास स्टेशन पारा राजनांदगांव एवं एक विधि से संघर्षरत बालक मौके पर मिला। मौके पर 459 बल्क लीटर मानव उपयोग हेतु अनुपयुक्त देशी मदिरा शराब बनाने प्रयुक्त स्प्रिट, खाली बोतल, ढक्कन, नकली होलोग्राम, स्टीकर, 02 मोटर सायकल कुल 409590/- जप्त कर थाना गातापार में अप0्र क्र0 12/2024 धारा 34(1)क, 34(2),36, 49क, 59 क (1) (2) आबकारी एक्ट एवं धारा 420, 465, 468, 471, 34 भादवि पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।

????आरोपियों के अपराध का तरीका-आरोपियों द्वारा शासकीय मदिरा दुकान में मिलने वाले देशी प्लेन शराब का हूबहू नकल तैयार कर आसपास के क्षेत्रो में बिक्री एवं परिवहन करते है आरोपी गेमेन्द्र सेन और नंद किशोर सिन्हा दोनो देशी शराब दुकान एवं खाली बोतल बिक्री करने वाले लोगो के माध्यम से देशी शराब दुकान में मिलने वाले खाली बोतल खरीदकर एकत्र करते है जिसे अपचारी बालक के घर में रखकर जब बोतल की संख्या पर्याप्त हो जाती है तो आरोपी गोंदिया महाराष्ट्र निवासी हरीश वर्मा (नागपुरे) को सूचित करते है तब हरीश वर्मा महाराष्ट्र से स्प्रीट की व्यवस्था कर मुढीपार आता था जहां सभी आरोपी मिलकर स्प्रीट से देशी प्लेन शराब तैयार करते थे जिसे आरोपी खरीदे गये खाली बोतलों में भरकर आरोपी धनश्याम सिंह राजपूत द्वारा व्यवस्था किया गया सरकारी शराब दुकान के बोतलों में लगने वाले स्टीकर, होलोग्राम एवं ढक्कन का हूबहू नकल लगाकर शासकीय शराब दुकान में मिलने वाले प्लेन शराब की तरह तैयार कर क्षेत्र में सभी आरोपी सप्लाई करते थे एवं प्राप्त बिक्री रकम को बराबर-बराबर बांट लेते थे इस तरह आरोपीगण सरकारी राजस्व में भी नुकसान पहुंचाते थे।
उत्कृष्ठ विवेचना एवं अभियोजन के साक्ष्यो के ठोस प्रस्तुतीकरण के परिणाम स्वरूप प्रकरण के आरोपियों को माननीय न्यायलय द्वारा कठोरतम दण्ड से दण्डित कराने में सफलता मिली है।

डीजी न्यूज़ डोंगरगढ़

संपादक–विमल अग्रवाल

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