जय राम🙏जय जोहार साथियों
🔴राजनांदगांव- मनगटा क्षेत्र में राजनांदगांव पुलिस ने ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब परोसने वाले रिसॉर्ट्स पर एक साथ छापा, 30 पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों की टीम ने लगभग 53 रिसॉर्ट्स की सघन जांचकर 6 रिसॉर्ट्स के संचालक/मैनेजर के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 36(सी) के अंतर्गत कार्रवाई की एवं मौके पर शराब का सेवन कर रहे व्यक्तियों को समझाइश दी गई।

रात के सन्नाटे में कानून का डंडा- शराब और डीजे की शिकायतों पर राजनांदगाँव पुलिस की निर्णायक कार्रवाई।मनगटा क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सोमनी पुलिस द्वारा अचानक एवं प्रभावी छापेमारी की गई। शिकायत प्राप्त हो रही थी कि क्षेत्र के कुछ रिसॉर्ट्स में लगातार तेज़ डीजे बजाया जा रहा है तथा आगंतुकों को अवैध रूप से शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
छापेमारी के दौरान लिलिपूट रिसॉर्ट, स्काई पुल रिसॉर्ट, एण्ड विला रिसॉर्ट, किम्बा फार्म रिसॉर्ट, क्लाउड नाईट रिसॉर्ट एवं फाईब्स रिसॉर्ट (मनगटा) के संचालक/मैनेजर द्वारा अपने रिसॉर्ट परिसर में आने-जाने वाले व्यक्तियों को शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराते हुए पाया गया।
इस संबंध में निम्न व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई-
1)विजय मिश्रा, पिता श्री रामवृक्ष मिश्रा, उम्र 43 वर्ष, निवासी केम्प-01, शास्त्री नगर, भिलाई, जिला दुर्ग
2)खिलेश्वर प्रसाद साहू, पिता स्व. चिंताराम साहू, उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम सांकरा धीरी, थाना सोमनी
3)राकेश वैष्णव, पिता डोमन वैष्णव, उम्र 37 वर्ष, निवासी शांतिनगर चिखली, जिला राजनांदगांव
4)भूपेन्द्र साहू, पिता माखन साहू, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम मनगटा, थाना सोमनी
5)नागेन्द्र साकेत, पिता संतोष साकेत, उम्र 24 वर्ष, निवासी तमरी, थाना गोविंदगढ़, जिला रीवा (म.प्र.)
6)बी. ललित कुमार, पिता डी.एस. राव, उम्र 40 वर्ष, निवासी 8डी स्ट्रीट-12, आशीष नगर वेस्ट, रिसाली, भिलाई, थाना नेवई, जिला दुर्ग।
कुछ अनावेदकों द्वारा पुलिस कार्रवाई से आक्रोशित होकर शांति व्यवस्था भंग करने की नियत से वाद-विवाद किए जाने पर उनके विरुद्ध धारा 170/126 एवं 135(3) बीएनएसएस के तहत इस्तगाशा तैयार कर एसडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
डीजी न्यूज़ डोंगरगढ़
संपादक-विमल अग्रवाल








