जय राम🙏जय जोहार साथियों
एक्सीडेंट का बहाना बनाकर चाकू की नोक पर लूटपाट करने वाले आरोपी चंद घंटे में गिरफ्तार

राजनांदगांव- प्रार्थी पमेश ठाकुर पिता चुन्नू ठाकुर उम्र 24 वर्ष ने थाना बसंतपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने साथियों के साथ मोहारा ऑक्सीजोन घूमने गया था। शाम को घर वापस लौटते समय मोहारा नदी के पास सामने से आ रहे मोटरसाइकिल चालक ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे वे सड़क पर गिर गए। दुर्घटना के बाद आरोपी राहुल राजपूत उर्फ गुर्जर एवं शरद यादव उर्फ दादू यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रार्थी एवं उसके साथियों के साथ गाली-गलौज एवं मारपीट की। आरोपियों ने धारदार चाकू दिखाकर उन्हें भयभीत किया तथा जबरन उनके 02 मोबाइल फोन छीन लिए एवं फोन-पे के माध्यम से 3,000 रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में धारा 281, 296, 115(2), 351(2), 309(3), 309(4) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
निरीक्षक एमन साहू, थाना प्रभारी बसंतपुर के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा महज 03 घंटे के भीतर आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपने अन्य नाबालिग साथियों के साथ मिलकर अपराध करना स्वीकार किया। आरोपियों के कब्जे से लूटे गए 02 मोबाइल फोन, नगदी 2,500 रुपये, घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू एवं मोटरसाइकिल बरामद कर जप्त की गई। आरोपियों एवं विधि से संघर्षरत बालकों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से जेल वारंट प्राप्त होने पर आरोपियों को जिला जेल राजनांदगांव भेजा गया।
आरोपी राहुल राजपूत उर्फ गुर्जर का आपराधिक रिकॉर्ड
1)अपराध क्रमांक 81/2025 धारा 296, 115, 351(2), 3(5) बीएनएस
2)अपराध क्रमांक 22/2026 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम
3)अपराध क्रमांक 51/2026 धारा 296, 115, 351(2), 333, 324(4) बीएनएस
4)अपराध क्रमांक 59/2026 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 03 एवं चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान हिंसा एवं संपत्ति क्षति रोकथाम अधिनियम की धारा 03
गिरफ्तार आरोपी-
1)राहुल राजपूत उर्फ गुर्जर, पिता गोविंद राजपूत, उम्र 20 वर्ष, निवासी बसंतपुर।
2)शरद यादव उर्फ दादू यादव, पिता अशोक यादव, उम्र 21 वर्ष, निवासी बसंतपुर।
अन्य 02 विधि से संघर्षरत बालक।
विमल अग्रवाल
संपादक-डीजी न्यूज़








