पावर ऑफ अटॉर्नी का दुरुपयोग- 50 हजार ₹ के विवादित लेन-देन में 49 डिसमिल जमीन हड़पने का आरोप, महिला पर FIR दर्ज

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राजनांदगांव/डोंगरगांव- भूमि संबंधी धोखाधड़ी एवं अवैध साहूकारी के मामले में पुलिस ने जांच के बाद मटिया (थाना डोंगरगांव) निवासी रश्मिदेवी गोस्वामी पति हेमपुरी गोस्वामी, उम्र 40 वर्ष, के विरुद्ध अपराध दर्ज किया है। ग्राम दिवानभेड़ी निवासी फागुराम सिन्हा ने उनके खिलाफ छल-कपट कर भूमि हड़पने की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की थी।

पुलिस जांच के अनुसार, शिकायतकर्ता ने 30 सितंबर 2024 को रश्मिदेवी से 3 लाख ₹ ऋण लिया था। ब्याज सहित 4 लाख ₹ लौटाने थे। शिकायतकर्ता ने 3.50 लाख ₹ वापस कर दिए, जबकि शेष 50 हजार ₹ के विवाद के बाद उसकी 49 डिसमिल भूमि की पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कराई गई।

आरोप है कि उक्त पावर ऑफ अटॉर्नी का दुरुपयोग कर शिकायतकर्ता को बिना बताए 49 डिसमिल भूमि की 9 लाख ₹ में रजिस्ट्री अपने नाम करा ली गई और बाद में उसे अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया।

जांच में आरोपी द्वारा बिना साहूकारी लाइसेंस के ब्याज पर रकम देने की बात भी सामने आई। जांच प्रतिवेदन एवं दस्तावेजों के आधार पर पुलिस ने आरोपी रश्मिदेवी गोस्वामी के विरुद्ध धारा 318(4) बीएनएस एवं धारा 4 छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम, 1937 के तहत अपराध दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।

विमल अग्रवाल

संपादक-डीजी न्यूज़

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