खैरागढ़–नाबालिग बालिका का अपहरणकर्ता व लॉज में कमरा देने वाला मैनेजर गिरफ्तार। लॉज का लाइसेंस भी हुआ रद्द।

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जय राम????जय जोहार साथियों
थाना–खैरागढ़ जिला–खैरागढ़-छुईखदान-गंडई(छ0ग0) 20.01.2025
➡️अपहृत बालिका अपहरणकर्ता के कब्जे से सकुशल बरामद
➡️अपहरणकर्ता के विरूद्ध की गई गंभीर धाराओं में कार्यवाही
➡️नियम विरूद्ध नाबालिग बालिका को लॉज में कमरा देने वाले लॉज मैनेजर के विरूद्ध की गई कठोर कार्यवाही।
➡️ए.आर. लॉज (रेड चिल्ली लॉज)खैरागढ़ का संचालन लायसेंस कराया गया निरस्त
➡️ लॉज संचालक के भूमिका की जांच जारी

????खैरागढ़– थाना क्षेत्र की प्रार्थीया ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई की उसके संरक्षण से नाबालिग बालिका को अज्ञात आरोपी के द्वारा वैघ संरक्षण से बिना सूचना के बहला फुसलाकर ले गया है।रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्व अपराध क्रमांक 23/25 धारा 137(2) बएनएस पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जिला केसीजी के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी खैरागढ़ निरीक्षक अनिल शर्मा के नेतृत्व में नाबालिक बालिका को शीघ्र बरामद करने हेतु टीम गठीत किया गया इस दौरान तकनिकी साक्ष्य एवं मुखबीर की सूचना पर तत्काल अपहृता बालिका को रेड चिल्ली लॉज के कमरा से आरोपी सागर जंघेल पिता हरी जंघेल निवासी भदेरा पैलीमेटा थाना मोहगांव जिला केसीजी के कब्जे से बरामद किया गया एवं आरोपी के विरूद्ध विधिवत कार्यवाही किया गया।


????प्रकरण में ए.आर. लॉज/रेड चिल्ली लॉज के मेनेजर विनय चंदेल पिता प्रदीप चंदेल उम्र 21 साल निवासी कानीमेरा थाना छुईखदान जिला केसीजी के विरूद्ध नाबालिक बालिका को अपने लॉज में बगैर परिजन के संदिग्ध रूप से नियम विरूद्ध कमरे देने पर लॉज मेनेजर विनय चंदेल को धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिर0 कर एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया एवं प्रतिबंधित करने पृथक से धारा 126,135(3) बीएनएसएस के तहत कार्यवाही किया गया है साथ ही लॉज संचालक नदीम मेमन निवासी खैरागढ़ के संलिप्तता के संबंध में विवेचना जारी है।
????प्रकरण में ए.आर. लॉज/रेड चिल्ली लॉज के संचालक एवं कर्मचारियों द्वारा लगातार अपने लॉज में संदिग्ध गतिविधियां संचालित करते पाये जाने एवं पूर्व में भी उक्त लॉज में संदिग्ध गतिविधियां पाये जाने से थाना खैरागढ़ द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई थी फिर भी लॉज संचालक द्वारा नियम विरूद्ध गतिविधियां लॉज में करायी जा रही है जिसके लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी खैरागढ़ को प्रतिवेदन भेजा गया था जिनके द्वारा ए.आर. लॉज(रेड चिल्ली लॉज) के संचालन में अनिमियता को देखते हुए नगर पालिका द्वारा जारी दुकान स्थापना पंजीयन (गोमस्ता लायसेंस) को अगामी आदेश तक निरस्त करने का आदेश जारी किया गया है।

????थाना खैरागढ़ केसीजी पुलिस द्वारा प्रत्येक अवैध गतिविधियों पर लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है साथ ही सभी होटल लॉज ढ़ाबा संचालकों से नियमानुसार व्यवसाय संचालन कर जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाने खैरागढ़ पुलिस द्वारा अपील किया गया।

डीजी न्यूज़ डोंगरगढ़

संपादक–विमल अग्रवाल

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